The Rajasthan Public Service Commission (RPSC) has recently announced a recruitment drive for Senior Teacher Grade II vacancies. The RPSC Senior Teacher Recruitment is being organized to select 347 candidates for Sanskrit, English, Math, Science, Hindi and Social Science Teacher posts.
क्रमांक: वि.सं. 14/परीक्षा/व.अ./संस्कृत शिक्षा/RPSC/EP-I/2023-24
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
विस्तृत विज्ञापन
दिनांक : 31.01.2024
आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) निम्नलिखित विषयों के कुल 347 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-
The Rajasthan Grade II Teacher Vacancies online application process is scheduled to start on 06 February 2024. Aspirants can submit their online application forms start from 06 March 2024 with the help of the official website of the recruitment authority at rpsc.rajasthan.gov.in. It should be noted that the RPSC will accept applications submitted through online mode only.
Abbreviations Used: N.S.A. – Non Scheduled Area, S.A. Scheduled Area, GEN – General, U.R.- Unreserved, SC Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC- Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS Economically Weaker Sections, GEN WE General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision. D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Mul.Dis.- Multiple Disability. Ex. Ser. – Ex Serviceman. P.H. – Physical Handicaped.
टिप्पणीः- एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपर्युक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
विशेष नोट :- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरूद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
नोट :-
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछडे वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है. तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2 राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3 किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice
Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन / निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया
जायेगा।
5 राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षेतिज
(Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी। 6 राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहा किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है. तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
टिप्पणी:- “बिन्दू संख्या 01 से 07 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।”
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-
- (i) (संस्कृत विषय के लिए):- Shastri or an equivalent traditional Sanskrit examination with Sanskrit medium, and Shiksha Shastri/ Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.
(ii) (हिन्दी, अंग्रेजी, एवं गणित विषय के लिए):- Graduate or equivalent examination with the concerned subject as optional subject, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.
(iii) (विज्ञान विषय के लिए): Graduate or equivalent examination with at least two of the following subjects as optional subjects: Physics,
Chemistry, Zology, Botany, Micro-biology, Bio-technology and Bio-chemistry, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.
(iv) (सामाजिक विज्ञान विषय के लिए): Graduate or equivalent examination with at least two of the following subjects as optional subjects: History. Geography, Economics, Political Science. Sociology. Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthani culture.
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान | उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। |
वेतन का पे-मैट्रिक्स | पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। |
आयु सीमा | दिनांक 01.07.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 से कम होनी चाहिये। नोट:- पद क्रम संख्या 1 से 6 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये थे जिसके तहत् आयु गणना का आधार दिनांक 01.07.2022 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रम हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2024 को अधिकायु के होते है, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 01 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। |
विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान | |
क्र.सं. | अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया | अधिकतम आयु में देय छूट |
1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State | 5 वर्ष Five Years |
2. | राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State | 10 वर्ष Ten Years |
3. | सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category | 5 वर्ष Five Years |
4. | विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता / तलाकशुदा) महिला Widows and divorced women. Explanation: In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce | अधिकतम आयु सीमा नहीं |
5. | उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules. | |
6. | उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules. | |
7. | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा बाहे वे आयोग के समक आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit, when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment. | |
8. | कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जायेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of Cadet instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit. | |
9. | निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army. | |
10. | सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। There shall be no age-limit in the case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War. | |
11. | राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking Corporation in substantive capacity shall be 40 years. | |
12. | राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती हैं तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा ने जहा निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहा 55 वर्ष की अधिकत्तम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years to lex- servicemen: Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु सबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवको / अभ्यधियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को नी दय हागी अर्थात आयु सबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। | |
13. | राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities. | |
नोट :- विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट। दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे। |
नोट – 1.उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। 2. विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 13 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी। 3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। 4.राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे। |
अन्य विवरण |
चयन प्रक्रिया | अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक / उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिग / मोडरेशन / नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 26 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार / नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेगें जो लिखित परीक्षा में प्राप्ताको के मेरिट (Ment) के क्रम म व्यवस्थित होगे। |
परीक्षा स्थान व माह | परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा |
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम | परीक्षा सबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित्त परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा बस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा। |
आवेदन अवधि | दिनांक 06.02.2024 से दिनांक 06.03.2024 रात्रि 12:00 बजे तक। |
आवेदन प्रक्रिया | 1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग / हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी / समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई. डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर / संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें। 4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी / समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार / जनाधार / SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें। 5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। 6. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। 7 आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। घर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। गलत सूचना देने / तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यधर्थी 8.राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसाचेत जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy I ayer and Non-Creamy Iayer) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अत एसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। 9. अन्यथर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेव। 10. आयोग द्वारा अन्यथर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाइन / हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। 11.अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता / अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे। 12. अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। 13.अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में धुंधली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो नवीन फोटो अपलोड की जा रही है उसकी 05 रंगीन फोटो प्रतियाँ सुरक्षित रखें। |
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:- 1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का सशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। 2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटा नामः पिता के नाम जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते है। 3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। 4. किसी भी प्रकार के सशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी। 5. सभी प्रकार के अनुमत सशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है। 6.आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा। उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। 7. आयोग द्वारा अन्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन / ऑनलाईन संशोधन तिथि |
एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-
1. सामान्य (अनारक्षित) / पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी – रूपये 600/-
- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / सहरिया क्षेत्र) के अभ्यर्थी – रूपये 400/-
- दिव्यांगजन – रूपये 400/-
नोट :-
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2 जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवायें।
Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Senior Teacher:- Paper -1st For competitive examination for the post of Senior Teacher 1 The question paper will carry maximum 200 marks. 2 Duration of question paper will be 2.00 hours. 3 The question paper will carry 100 questions of multiple choices. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them..- 4 (1) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan. 80 marks (ii) Current Affairs of Rajasthan 20 marks (iii) General knowledge of world and India 60 marks (iv) Educational Psychology. 40 marks Total 200 marks Paper – 2nd A. For the post of Senior Teacher (Sanskrit) 1 The question paper will carry maximum 300 marks. 2 Duration of question paper will be 2 hours 30 Minutes. 3 The question paper will carry 150 questions of multiple choices. 4 Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them- (i) Knowledge of Praveshika and Varistha Upadhyaya standard about relevant subject matter. – 180 marks (ii) knowledge of Shastri standard about relevant subject matter 80 marks (III) Teaching methods of relevant subject 40 marks Total 300 Marks 5 Medium of examination shall be Sanskrit language B. For the post of Senior Teacher (Other than Sanskrit) 1 .The question paper will carry maximum 300 marks. 2 .Duration of question paper will be 2 hours 30 Minutes 3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them. (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter 180 marks (ii) knowledge of graduate standard about relevant subject matter 80 marks (III) Teaching methods of relevant subject 40 marks Total 300 Marks NOTE:- The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit Fach question has five उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ एमआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशः- 1, Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN. 2. It is mandatory to fill one option for each question. 3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle ‘5’. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted. 4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this. 5. A candidate who has not darkened any of the five cireles in more than 10% questions shall be disqualified. |
RPSC Senior Teacher Recruitment 2024